1 ;-आतंक विरोधी कानून ;-इस कानून के अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति आतंकवादी क्षेत्र में आतंक करने या कराने का प्रयास करेंगे या आतंकवादी को जगह देगा या देश की अखण्डता को खतरा पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो ऐसे अपराधियों को आतंक विरोधी कानून के अंतर्गत आजीवन कारावास तक नजरबन्द रखा जा सकेगा , आतंकवादी क्षेत्र मैं अगर किसी व्यक्ति की हत्या होती है तो हत्या मैं दोषी पाये जाने वाले आपराधियों को धारा 302 कें अंतर्गत सजाये मौत दिया जायेगा !
2 ;-बाल -विवाह निषेध कानून ;-यदि कोई युवक जो 21 वर्ष से कम उम्र का है और 18 वर्ष से कम आयु की बालिका से विवाह करता है तो वह अपराध होगा उसे 5 वर्ष की कैद व 1000 रुपए जुर्माना देना होगा ,यदि कोई पुरुष जिसकी आयु 60 वर्ष है और वो किसी बालिका से विवाह करता है तो उसे तीन साल की कैद व ज़ुर्माना देना होगा !
3 ;- दहेज विरोधी कानून ;- दहेज निवारक अधिनियम 1961 के अनुसार दम्पत्ति जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से विवाह के अवसर पर एक पक्ष दूसरे पक्ष का या एक पक्ष के माता -पिता दूसरे पक्ष को विवाह करने में देते है उसे दहेज प्रथा कहा जाता है किसी भी जाति के अंदर चाहे वह हिन्दू ,मुस्लिम ,सिख ,ईसाई कोई भी हो ,न दहेज ले सकेंगे न दहेज दे सकेंगे ! दहेज मागंने,लेने व देने पर 3 साल का कारावास एवं 5000 रुपए जुर्माना अथवा दोनों प्रकार से दण्डित किया जा सकता है।
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